सीट नहीं देने पर आजाद हिंद एक्सप्रेस में पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग यात्री के साथ मारपीट और लूटपाट की कोशिश, 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज
बिलासपुर. रेलवे स्टेशन पर पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग यात्री पर लात-घूंसों से पिटाई कर लूटपाट और अपहरण की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आजाद हिंद एक्सप्रेस के एसी बर्थ में बैठने को लेकर शहर के रसूखदार परिवार के 2 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग यात्री ने रायपुर जीआरपी में घटना की शिकायत की, जिसके बाद जीआरपी ने बिलासपुर के जूनी लाइन निवासी आलोक अग्रवाल और लिंक रोड निवासी कुंतल खंडेलवाल के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 392, 363, 511, 34 के तहत केस दर्ज किया है।जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पाठकपुड़ा बाकुरा में रहने वाले रविन्द्र नाथ बनर्जी (67) मंगलवार को हावड़ा-पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस के एसी कोच बी 4 के बर्थ नंबर- 28 पर हावड़ा से नागपुर तक सफर कर रहे थे। दोपहर करीब 1.30 बजे ट्रेन जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब 2 लोग उनके कोच में पहुंचे। उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। बच्चे समर कैंप के लिए आजाद हिंद एक्सप्रेस से बाहर जा रहे थे। कोच में सवार होने के बाद दोनों ने वृद्ध यात्री रविन्द्र नाथ बनर्जी को बैग और अन्य सामान हटाने के लिए बोला और बच्चों को बैठने के लिए जगह देने की बात कही। बर्थ में अन्य यात्री भी बैठे थे, लेकिन रविन्द्र नाथ बनर्जी ने बर्थ पर उन्हें जगह नहीं दी। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने रविन्द्र नाथ के साथ गालीगालौज और मारपीट शुरू कर दी।विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपी बुजुर्ग यात्री पर लात-घूंसे चलाने लगे और उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने उनका पर्स लूटने और ट्रेन से खींचकर अपहरण करने की भी कोशिश की। बुजुर्ग यात्री के शोर मचाने पर कोच में बैठे यात्रियों ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया।जब ट्रेन रवाना होने लगी, तब दोनों ट्रेन से कूद कर भाग निकले। इसके बाद ट्रेन के रायपुर पहुंचने से पहले रविन्द्र नाथ ने अपने परिचितों को रेलवे स्टेशन बुला लिया। उन्होंने जीआरपी थाने में इसकी शिकायत की। लेकिन जीआरपी प्रभारी केस दर्ज नहीं कर रहे थे, इस दौरान रविंद्र नाथ ने संघ से जुड़े बड़े नेताओं को फोन लगाया। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीजीपी को फोन किया, जिसके बाद जीआरपी ने शून्य पर केस दर्ज किया। रविंद्र नाथ की शिकायत पर जीआरपी ने बिलासपुर के जूनी लाइन निवासी आलोक अग्रवाल और लिंक रोड निवासी कुंतल खंडेलवाल के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 392, 363, 511, 34 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही डायरी बिलासपुर जीआरपी में भेजी गई है।