कुम्हारी बस दुर्घटना: देखें मृतकों की सूची, सभी दुर्ग जिले की निवासी
दुर्ग। दुर्ग जिले के कुम्हारी में विगत रात्रि हुई बस वाहन दुर्घटना की खबर लगते ही कलेक्टर एवं एसपी के नेतृत्व में जिला/पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर घायलों को उपचार हेतु रायपुर पहुंचाया गया। इस घटना में घायल रमेश यादव, गुरूमुख सिंग, निर्मल सिंग, देवेन्द्र सिंग, श्रीतमी मोनिका वर्मा, श्रीमती उषा साहू, श्रीमती हस्तिना सिक्का, श्रीमती कुंती यादव, श्रीमती उर्मिला कौशल, सरजीत कौर को एम्स में भर्ती किया गया है। बिहारी लाल दुबे को मेकाहारा में एवं कविता चौधरी, प्रदीप वाधी को ओम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।उक्त दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें श्रीमती शांति बाई देवांगन पति स्व.बिहारी लाल देवांगन उम्र 60 वर्ष पता महमायापारा वार्ड 03 कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग, श्रीमती सत्या बाई निषाद पति अभय निषाद उम्र 60 वर्ष पता-रामनगर कुम्हारी, राजू राम पिता रामवृक्ष नाई उम्र 49 वर्ष निवासी सेवा समिति कैम्प 02 मिलाई, श्रीमती पुष्पा देवी पटेल पति फूलचंद पटेल उम्र 50 वर्ष पता जोन 03 खुर्सीपारा रामचंद्र होटल के पास थाना खुर्सीपारा जिला दुर्ग, कमलेश देशलहरा पिता तुलसी राम देशलहरे उम्र 35 वर्ष पता सेक्टर 04 सड़क 28 म.नं. 26 भिलाई, निखु भाई पटेल पिता मदन भाई पटेल उम्र 63 वर्ष पता सेक्टर 02 मिलाई थाना भिलाई नगर, परमानंद तिवारी पिता स्व. वासुदेव तिवारी उम्र 55 वर्ष पता हाउसिंग बोर्ड दादर रोड चरोदा थाना भिलाई 03 जिला दुर्ग, त्रिभुवन पाण्डेय पिता स्व. जय किसन पाण्डेय उम्र 55 वर्ष पता प्रगति नगर रिसाली भिलाई थाना नेवई, बिहारी यादव पिता भूखन यादव उम्र 60 वर्ष पता शास्त्री नगर भिलाई, मनोज कुमार ध्रुव पिता मनाराम ध्रुव उम्र 43 वर्ष पत्ता म.नं. 858/4 ड्रीम सिटी वार्ड 07 भिलाई उमदा रोड थाना भिलाई 03, अमित सिन्हा पिता मोहन लाल सिन्हा उम्र 40 वर्ष पता शंकर नगर वार्ड 11 थाना मोहन नगर जिला दुर्ग, कृष्णा साहू पिता टोंका साहू उम्र 45 वर्ष पता-केनाल रोड जोन 02 खुर्सीपार थाना खुर्सीपार दुर्ग शामिल है। सार्वजनिक महत्व की घटना होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा उक्त घटना की दण्डाधिकारी जांच के आदेश दिए गए है। जांच के बिन्दु निर्धारित कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-3 महेश कुमार राजपूत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम राजपूत निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर 30 दिवस के भीतर अपना जांच प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजन एवं घायलों को शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।