जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से मिली थी जमानत वह निकली फर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर का जमानत किया रद्द
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला के मुख्य अभियुक्तों में शामिल अनवर ढेबर की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। बताया जाता है जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत मिली थी, वही गलत साबित हो गई है।गौरतलब हो कि किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि अनवर ढेबर के इस मडिकल रिपोर्ट के चक्कर राजधानी के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक गोस्ट्रो सर्जन की नौकरी चली गई। गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप में सरकार ने डॉक्टर को बर्खास्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करा दी थी।शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था। सूत्रों के अनुसार इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है।