गांधी जयंती पर जिले भर में रहेगा "शुष्क दिवस"

गांधी जयंती पर जिले भर में रहेगा "शुष्क दिवस"

आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जिले के समस्त देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 02 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में "शुष्क दिवस" रहेगा। 

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, दुकानों से संलग्न अहात, तथा एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित व्यावसायिक क्लब पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर द्वारा लागू शक्तियों के अनुसार लिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। इससे गांधी जयंती के राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक संदेश का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा।