ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं-12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका हर तरफ झूठी उम्मीद और भ्रम पैदा करती है.
विभिन्न राज्यों के छात्रों की ओर से बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में महामारी को देखते हुए मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके अपनाने की मांग की गई थी.
याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करें व कक्षा 10वीं-12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा आयोजित न करें. वहीं सीबीएसई ने 26 अप्रैल से कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए टर्म टू बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है.