राज्य में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से शाला की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए ली जाती है सहयोग राशि
छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू होने के कारण किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से विभिन्न मद में शासन द्वारा निर्धारित राशि स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए ली जाती है। यह फीस अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ली जा रही है, जो स्कूल संचालन की गतिविधियों में सहयोगात्मक सहयोग के रूप में है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जाता है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासन की विशेष योजना के तहत प्रारंभ किए गए हैं। जिससे इनमें फीस की छूट विशेष तौर पर प्रदाय की गई है।