सेक्स CD कांड में भूपेश बघेल को राहत, CBI विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान जारी किया।
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
याचिका में बघेल की ओर से दलील दी गई कि विशेष अदालत ने पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को रद्द कर आरोप तय करने का निर्देश दिया, जो कानून सम्मत नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल CBI विशेष अदालत में ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई तक आगे नहीं बढ़ सकेगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले से भूपेश बघेल को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई में हाईकोर्ट विशेष अदालत के आदेश की वैधता पर विस्तृत विचार करेगा।