बजट सत्र में पारित हुआ छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक भी हुआ पारित
विधानसभा बजट सत्र में आज छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इससे पहले छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन के तहत कालोनियों में अब EWS,LIG के लिए 15% जमीन आरक्षित होगी। इससे पहले कालोनियों में पहले 25% जमीन आरक्षित थी। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक के तहत अब नगरीय निकायों के CMO अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होंगे।
सदन में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक भी पारित हुआ। चर्चा के दौरान BJP विधायकों ने कहा यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाए। सभी पक्षों से सुझाव के बाद विधेयक पारित हो। इस पर CM भूपेश बघेल ने कहा पत्रकारों और विधि एक्सपर्ट से चर्चा के बाद विधेयक तैयार हुआ। विधेयक तैयार करने रायपुर, दिल्ली में बैठक हुई है। यह विधेयक मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करेगा।