छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नोएडा में 5 पर केस दर्ज, 1200 करोड़ के घोटाले का आरोप
ईडी ने जांच के दौरान पीएचएफएस नोएडा फैक्ट्री से 2021 में डुप्लीकेट होलोग्राम जब्त किए थे. ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में माना कि नकली होलोग्राम छापकर वो इस गोरखधंधे में लगे थे.
रायपुर:
छत्तीसगढ़ में करोड़ों के शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्पेशल सेक्रेटरी एक्साइज, एक्साइज कमिश्नर (आईएएस) समेत 5 लोगों के खिलाफ नोएडा के थाना कासना में केस दर्ज किया गया है. इसमें 1200 करोड़ के घोटाले का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर में तैनात उप निदेशक हेमंत ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनके मुताबिक, ईडी छत्तीसगढ़ में करोड़ों के शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है.
डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़े पैमाने पर बेची गई शराब
जांच में पाया गया कि शराब के सिंडिकेट की मिलीभगत से नोएडा स्थित कंपनी में असली और डुप्लीकेट दोनों होलोग्राम बनाए गए. ये होलोग्राम विधु गुप्ता के नोएडा स्थित प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने में बनाए गए.
कंपनी को होलोग्राम बनाने के लिए मिला टेंडर अवैध
इस कंपनी को होलोग्राम बनाने का टेंडर अवैध तरीके से दिया गया.
जिसके बाद नकली होलोग्राम लगाकर बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में देश में बनी शराब बेची गई.
5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का एग्रीमेंट
होलोग्राम की संख्या सिंडीकेट के कहने पर उसके हिसाब से छापकर करके भेजी जाती थी. जानकारी के मुताबिक, 5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का एग्रीमेंट हुआ था. होलोग्राम को नोएडा के कारखाने में छापकर सड़क के रास्ते छत्तीसगढ़ ले जाया जाता था. आरोप है कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है.
आरोपियों ने पूछताछ में नकली होलोग्राम छापने की बात कबूली
अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने जांच के दौरान पीएचएफएस नोएडा फैक्ट्री से 2021 में डुप्लीकेट होलोग्राम जब्त किए हैं. ईडी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में माना कि नकली होलोग्राम छापकर वो इस गोरखधंधे में लगे थे. नोएडा पुलिस के मुताबिक, इस मामले में थाना कासना में अरुण पति त्रिपाठी, स्पेशल सेक्रेट्री एक्साइज, निरंजन दास एक्साइज कमिश्नर, अनिल टुटेजा (आईएएस) विधु गुप्ता और अनवर देहबर के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 473, 484 ,120- बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.