स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह द्वारा 36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा आज ₹36 करोड़ की राशि जारी की गई
विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा मांगी गई राशि का परीक्षण कर प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय भेजा गया जहां उक्त अशासकीय स्कूलों को सीधे खाते में ट्रांसफर की गई उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबबच्चों को फीस की प्रतिपूर्ति के रूप में यह राशि विभाग द्वारा निजी स्कूलों को प्रदान की जाती है