रायपुर में 24 से 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी ये शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर में 24 से 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी ये शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

 रायपुर। राजधानी रायपुर जिले में कुछ जगहों पर दो दिनों के लिए ड्राई डे घोषित रहेगा। इस दौरान शराब दुकानें और सभी बार बंद रखे जाएंगे। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर जिले की कुछ शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है।

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट पर मतदान होना है। इस लिहाज से महासमुंद और गरियाबंद जिले की 3 किलो मीटर की सीमा में स्थित रायपुर जिले की सीमा में अंतर्गत संचालित होने वाली 6 शराब दुकानें 24 अप्रैल की शाम 5 बजे से 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने तक बंद रहेंगी।कलेक्टर के आदेश के मुताबिक देशी-विदेशी मदिरा दुकान नवापारा, विदेशी शराब दुकान गुल्लू, कंपोजिट मदिरा दुकान नर्मदापारा (गुल्लू), आरंग की देशी और विदेशी शराब दुकान बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक ये दुकानें महासमुंद लोकसभा सीट के 3 किलोमीटर सीमा में स्थित हैं। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया है।इसके साथ ही राजनांदगांव लोकसभा, महासमुंद लोकसभा, और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में भी इस अवधि में शराब दुकाने बंद रहेंगी।