1 अप्रैल से लागू होगी नई सॉलिड वेस्ट पॉलिसी, शादी-पार्टी पर भी सख्त नियम
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने जा रही है। इस नए नियम के तहत अब शादी, जन्मदिन या किसी भी बड़े आयोजन में 100 से अधिक मेहमान होने पर आयोजकों को कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयोजन पर निगरानी और जुर्माने का प्रावधान
नई नीति के तहत बड़े आयोजनों को ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे आयोजनों में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। यदि बिना सूचना कार्यक्रम आयोजित किया गया या स्थल पर गंदगी पाई गई, तो निगम द्वारा मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा।
चार तरह से करना होगा कचरे का पृथक्करण
नई गाइडलाइन के अनुसार अब हर घर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कचरे को चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा—
गीला कचरा (रसोई व जैविक अपशिष्ट)
सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, धातु)
सैनिटरी कचरा (डायपर, नैपकिन)
विशेष कचरा (बैटरी, दवाइयां, बल्ब आदि)
यदि कोई व्यक्ति या संस्था मिश्रित कचरा देती है, तो संग्रहण वाहन उसे उठाने से मना कर सकते हैं और तत्काल जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सड़क विक्रेताओं और संस्थानों पर भी सख्ती
सड़क किनारे दुकान लगाने वाले वेंडरों को अब अपने पास डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। उन्हें कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालना होगा। वहीं बड़े संस्थान, होटल, अस्पताल और आवासीय सोसाइटी को अपने स्तर पर कचरे का निपटान करना होगा।
पुराने नियमों से ज्यादा सख्त है नई नीति
केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में अधिसूचित यह नियम 2016 की पुरानी व्यवस्था की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और लैंडफिल पर निर्भरता कम करना है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे 1 अप्रैल से पहले अपने घरों में कचरा पृथक्करण की व्यवस्था कर लें और नए नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा।