छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रभारी उपायुक्त निलंबित, बिना अनुमति के ठेकेदार को कर दिया 1 करोड़ 35 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रभारी उपायुक्त निलंबित, बिना अनुमति के ठेकेदार को कर दिया 1 करोड़ 35 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान

रायपुर। रायपुर में वनवासी विकास समिति के लिए निर्माणाधीन एकलव्य खेलकूद परिसर में छात्रावास भवन निर्माण में गंभीर लापरवाही को देखते हुए पर्यावरण एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर आयुक्त ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रभारी उपायुक्त संदीप साहू को निलंबित किया है. वहीं इस मामले में शामिल अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार वनवासी विकास समिति के लिए एकलव्य खेलकूद प्रकल्प परिसर रायपुर में 15.23 करोड़ की लागत से बनने वाले छात्रावास भवन के लिए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को नोडल एजेंसी बनाया था. यह राशि एनएमडीसी और एसईसीएल के सीएसआर मद से प्राप्त की गई. वनवासी विकास समिति के पदाधिकारियों डॉ. अनुराग जैन सचिव, पुरुषोत्तम विधानी, राघव जोशी, रामनाथ कश्यप ने इस कार्य में हो रही गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत पर्यावरण एवं आवास मंत्री ओपी चौधरीआवास से की थी. इस मामले में मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आयुक्त कुदंन कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए थे।

जांच के दौरान तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप साहू द्वारा बिना प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्य कराने व छलपूर्वक पूर्व में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर लिए गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने, प्राक्कलन बिना सहायक अभियंता और उप-अभियंता के हस्ताक्षर के प्रस्तुत करने और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य बिना प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति करा लेने का दोषी पाया गया.अधिकारी द्वारा फर्नीचर आदि की खरीदी के लिए ठेकेदार मेसर्स गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिलासपुर को 1,35,63,573 रुपए का भुगतान माह जनवरी, 2023 में किया गया है, जबकि उस समय सिविल कार्य पूरा नहीं हुए थे. ठेकेदार को उक्त प्रयोजन से भुगतान किए जाने पूर्व निक्षेपदाता विभाग अथवा संस्था जिसे निर्मित भवन हस्तांतरित किया जाना था।वनवासी विकास समिति से सहमति प्राप्त नहीं की गई थी. संदीप साहू ने सामग्रियों को राशि के भुगतान से पूर्व सामग्रियों की वास्तविक कीमत और उसकी गुणवत्ता का सत्यापन न कराते हुए मनमाने ढंग से ठेकेदार को भुगतान कर उसे लाभान्वित किया है. इस मामले की जांच रिपोर्ट आते ही मंत्री ओपी चौधरी ने त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए.मंत्री के निर्देश पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप साहू को निलंबित करते हुए मुख्यालय प्रक्षेत्र बिलासपुर निर्धारित किया है. इस मामले में शामिल अन्य अधिकारी नीतू गणवीर कार्यपालन अभियंता, ताराचंद सिन्हा सहायक अभियंता एवं राजकुमार परस्ते उप-अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि गुणवत्ताविहीन कार्य करने और काम में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बक्शा नहीं जाएगा।