शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पदांकन के संबंध में जारी किए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक संवर्ग के लिए चयनित शिक्षकों की भर्ती तथा प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के संबंध में शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
सभी संयुक्त संचालकों को शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही 31 जनवरी तक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती 31 जनवरी तक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति 5 फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा अधिकारियों को सर्व प्रथम शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन करने तथा इसके बाद एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी विकासखण्ड या जिले में पद रिक्त है तो पदांकन वहीं किया जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पदांकन आदेश जारी करने से पूर्व प्रस्तावित पदस्थापना सूची लोक शिक्षण संचालनालय में सक्षम अधिकारी को अवलोकन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।