मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए मिली जमानत, 2 जून को वापस जाना होगा जेल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए मिली जमानत, 2 जून को वापस जाना होगा जेल

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत याचि‍का को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्हें 1 जून तक जमानत मिली है और 2 जून को वापस जेल जाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा.

पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. शीर्ष अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है.