इस TI को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
रायपुर। रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे के विरूद्ध थाना अजाक रायपुर में पंजिबद्ध अपराध क्र 04/2023 धारा 451, 294, 323(दो बार), 506बी, 354ए भादवि. एवं 3(1)W)(i), 3(1)(r), 3(2)(va) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस.सी. एवं एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए निरीक्षक को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।बता दें कि शराब के नशे में निरीक्षक राकेश चौबे जबरदस्ती महिला हॉस्टल में घुसा. जहां आदिवासी युवती से जमकर मारपीट की. इतना ही नहीं आरोप ये भी है कि गाली-गलौज के साथ किडनैप करने की भी धमकी दी थी। इस मामले में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गालीबाज और नशेड़ी निरीक्षक को निलंबित कर दिया. मामला देवेंद्र नगर थाने क्षेत्र का है. जहां ट्रैफिक मुख्यालय रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे ने अंबिकापुर निवासी आदिवासी महिला से मारपीट की. निरीक्षक शराब के नशे में चूर था. ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 26.09.2024 को निरीक्षक राकेश चौबे, रक्षित केन्द्र रायपुर को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने से जो उसके नैतिक अधपन का द्योतक एवं लोकहित मे शासकीय सेवा में रखने योग्य नही पाये जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 एवं पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधान के अंतर्गत ’’सेवा से पदच्युत’’ किया गया है।राजधानी में आदिवासी बेटी को पीटने वाले नशेड़ी निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, आदिवासी युवती से मारपीट मामले में निरीक्षक राकेश चौबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. राकेश चौबे को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। दो दिन पहले मामले को लेकर आदिवासी बेटी विशेष थाना पहुंची थी. विशेष थाने में राकेश चौबे के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज हुई है. निरीक्षक के खिलाफ धारा 294, 596, 323, 509, 451, 354 भादवि और 3(2)(1ड्ड) एससी एसटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।