पेंशनरों को मार्च 25 से एरियर राशि के भुगतान में 15 मई 25 से विलंब पर ब्याज दे बैंक- वीरेन्द्र नामदेव

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने वित्त सचिव और पेंशन संचालक को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ट्वीट कर मांग किया कि छत्तीसगढ़ सरकार संबंधित बैंक प्रशासन को निर्देशित करे कि उनके द्वारा 14 मई 25 को आदेश जारी करने के बाद मई माह के मासिक पेंशन में 3% प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत (डीआर) नहीं जोड़ा गया है और मार्च माह से अबतक का एरियर भुगतान भी नहीं किया गया है। अत: विलंब से राशि के मिलने से पेंशनरों को होनेवाली आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन में ब्याज भुगतान करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है और पेंशन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र और राज्य कर्मचारियों के पेंशन में किसी भी तरह की देरी होती है तो जिम्मेदार बैंक को सालाना 8 प्रतिशत के दर से ब्याज का भुगतान करना जरूरी होगा. आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में कहा गया है कि इस नियम का उद्देश्य पेंशनर्स के बकाया के देरी से भुगतान पर नुकसान की भरपाई करना है. जारी विज्ञप्ति भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी के वर्मा, द्रौपदी यादव,राष्ट्रीय मंत्री पूरनसिंह पटेल, संगठन मंत्री टी पी सिंह,प्रदेश महामंत्री अनिल गोलहानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक संभागीय अध्यक्ष क्रमशः बी के वर्मा दुर्ग,आर एन टाटी जगदलपुर, प्रवीण त्रिवेदी, राजेन्द्र कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह सरगुजा तथा जिला अध्यक्ष क्रमशः आर जी बोहरे रायपुर,खोड़सराम कश्यप बलौदाबाजार,लखनलाल साहू गरियाबंद, रिखीराम साहू महासमुंद,आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव,राकेश जैन बिलासपुर,परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर,रमेश नंदे जशपुर,अभय शंकर गौराहा रायगढ़,देवनारायण साहू सारंगढ़,एम एल यादव कोरबा ओ पी भट्ट कांकेर,आर डी झाड़ी बीजापुर ,एस के देहारी नारायणपुर,एस के धातोड़े कोंडागांव,पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा,कासिमुद्दीन सुकमा , प्रेमचंद गुप्ता कोरिया,माणिक चंद्र अंबिकापुर,महावीर राम बैकुंठपुर,संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा, भैया लाल परिहार मुंगेली , यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा , डी के पाठक धमतरी, पुरषोत्तम उपाध्याय सक्ती ,गोपाल यादव मोहला, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ आदि ने आदि ने इसी नियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पेंशनरों को डीआर एरियर के भुगतान में देरी पर पेंशन भोगियों को रिजर्व बैंक के नियम के परिपालन में 8% के सालाना दर से पेंशनरों को ब्याज के साथ पेंशन एरियर का भुगतान करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने वाले “एजेंसी बैंकों” से कहा है कि वे देरी की भरपाई के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें। इसके लिए 1 अप्रैल को मास्टर सर्कुलर जारी किया। 'एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण' नामक सर्कुलर के अनुसार, ऐसे संगठन केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन जमा करने में किसी भी देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इसमें सुपरएनुएशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति-संबंधी लाभ शामिल हैं। परिपत्र में कहा गया है, "एजेंसी बैंक पेंशनभोगियों को पेंशन/बकाया राशि जमा करने में देरी के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति करेंगे।" इस बात पर जोर दिया गया है कि पेंशनभोगी की ओर से किसी भी मांग के बिना ब्याज का भुगतान स्वतः ही किया जाना चाहिए। यदि किसी त्रुटि के कारण देरी होती है, तो बैंक को उसी दिन पेंशनभोगी के खाते में ब्याज राशि जमा करनी चाहिए जिस दिन विलंबित पेंशन का अंतिम भुगतान किया जाता है।