डीजे संचालक पर रायपुर पुलिस सख्त: मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई, लगाया गया जुर्माना
रायपुर में डीजे संचालक पर बिना परमिशन मुख्य मार्ग से बारात ले जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. साथ ही 32 हजार का जुर्माना संचालक पर ठोका गया
राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पिछले कुछ समय से डीजे संचालक बिना परमिशन के मुख्य मार्ग पर बरात लेकर जाते हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ ही जाम की स्थिति निर्मित होती है. साथ ही आम नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही एक मामले में DJ संचालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण कोर्ट भेजा गया, जहां 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात को बाधित कर मुख्य मार्ग में बारात निकलने वाले डीजे संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा लगातार मुख्य मार्ग में बारात निकालने वाले डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 10 से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है.
16 फरवरी की देर रात को यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर पर डीडी नगर थाना क्षेत्र में डीजे संचालक द्वारा मुख्य मार्ग पर यातायात को बाधित करते हुए तीव्र ध्वनि से कोलाहल उत्पन्न कर बारात निकाला गया है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना पड़ा. उक्त शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आते ही तत्काल मौके पर पहुंच कर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय के द्वारा 32 हजार रुपये काजुर्माना लगाया गया. दो दिन पहले ही एक अन्य डीजे वाहन पर न्यायालय द्वारा 24 हजार रुपये का फाइन किया गया था.
पुलिस भी आम नागरिकों से लगातार अपील कर रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें. किसी भी प्रकार के वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन शहर से दूर शांत क्षेत्र में आयोजित करने का प्रयास करें ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो.