दस जिलों के 15 निकायों में कल चुनाव, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग
छत्तीसगढ़ में निगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए 20 दिसंबर की सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. जबकि मतगणना 23 दिसंबर को की जाएगी. इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा.
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2021 शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. 19 दिसंबर को सभी मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री देकर पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया गया. जबकि प्रशासन की ओर से चुनाव कर्मियों समेत चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों से कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की गई है. नगर निकाय चुनाव 2021 के लिए 20 दिसंबर की सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम पांच बजे तक होगी. छत्तीसगढ़ में कल 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में मतदान होना है. कुल 387 वार्डों में मतदान होना है और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 1037 मतदान केंद्र बनाए हैं.
इन नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में होने हैं चुनाव
- 4 नगरपालिक निगम : भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली, और बिरगांव.
- 5 नगर पालिका परिषद : बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा, सांरगढ़, जामुल, खैरागढ़.
- 6 नगर पंचायत : प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और मारो.
इसी प्रकार नगरपालिक निगम रायगढ़ के वार्ड 5 और 25, बिलासपुर के वार्ड 29, राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17, नगरपालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड 14, बेमेतरा के वार्ड 5 एवं 11, कोण्डागांव के वार्ड 12, नगर पंचायत उतई के वार्ड 5, भानुप्रतापपुर के वार्ड 9, बसना के वार्ड 9, आमदी के वार्ड 14, कुरूद के वार्ड 1, मगरलोड के वार्ड 11 और थानखम्हरिया वार्ड 11 में उप निर्वाचन के तहत मतदान होंगे.
385 वार्डों में हैं 1393 उम्मीदवार
मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेंगे प्रतिबंधित
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन, वायरलेस फोन, वायरलेस सेट या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक डिवाइस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उल्लेखनीय है कि निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध ऐसे अधिकारी जिन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश का प्राधिकार प्राप्त है, वे अधिकारी आवश्यक संचार व्यवस्था के तहत मोबाइल आदि अपने पास रख सकेंगे. लेकिन किसी भी दशा में मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नही करेंगे. साथ ही पीठासीन अधिकारी निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे.
निर्वाचन कार्य में करीब 12000 अधिकारी-कर्मचारियों की लगी डयूटी
सभी मतदान केन्द्रों में तैनात रहेंगे स्वास्थ्यकर्मी
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यव्स्था की गई है. इसके तहत सभी 1035 मतदान केन्द्रों में स्वास्थ्यकर्मी भी मतदान दल के साथ मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें. सभी मतदान केन्द्रों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी. मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश के पहले एवं बाद में अपने हाथ सैनिटाइज करना होगा. इसके लिए सभी मतदान केन्द्रों में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है.
मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पर्ची दिखाकर कर सकते हैं मतदान
20 दिसम्बर को होने वाली वोटिंग के दौरान मतदाताओं को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होता है. मतदाताओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर सर्च की सुविधा दी गई है. इसमें जाकर मतदाता अपना नाम देख सकते हैं. साथ ही फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं. अगर मतदाताओं के पास पहचान का कोई अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज उपलब्ध न हो तो निराश होने की कोई बात नहीं है. मतदाता पर्ची का उपयोग कर वह अपना वोट डाल सकते हैं.
पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी है मंजूरी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता परिचय पत्र ईपिक कार्ड, बैंक-डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र और फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस भी मान्य हैं.