राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल कर्मचारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल कर्मचारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

  दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल शासकीय कर्मचारी सहायक लेखापाल श्री रोहित कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में पदस्थ सहायक लेखापाल रोहित कुमार वर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन के तर्ज पर वाटसअप ग्रुप में स्लोगन डाले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच में पुष्टि की गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने से दण्डनीय है। निर्वाचन कर्तव्य के दौरान उनके इस कृत्य पर श्री वर्मा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सहायक लेखापाल श्री रोहित कुमार वर्मा का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुख्यालय दुर्ग होगा।