जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार, भिलाई के युवक को रायपुर पुलिस ने भेजा जेल
रायपुर. छत्तीसगढ के रायपुर में जमीन के फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस माममे में भिलाई अनवर आलम उर्फ चौधरी पिता सरवर आलम 39 वर्ष निवासी फरिदिया मस्जिद के पास कृष्णा नगर सुपेला के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
दिल्ली निवासी कमलेश जैन की जमीन ग्राम तंदुल में स्थित है. कमलेश जैन की जमीन को कृष्णा नगर सुपेला भिलाई निवासी अनवर आलम ने आकाश जैन नामक व्यक्ति के आम मुख्तियार बनाकर फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया. आरोपी द्वारा जमीन की वास्तविक खाता धारक कमलेश जैन सहित सभी गवाहों के आधार कार्ड के नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कुट रचित दस्तावेज बनाया गया था. इसकी लिखित शिकायत केयर टेकर ने थाने में की थी. पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर रायपुर ले गया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया. आरोपी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया गया है.
प्रार्थी केयर टेकर लखन किल्लेकर को जानकारी प्राप्त हुई की ग्राम तंदुल में स्थित कमलेश जैन के जमीन को आकाश जैन नामक व्यक्ति आम मुख्तियार नाम बनवाकर अनवर आलम पिता सरवर आलम को रजिस्ट्री कर दिया है की जानकारी प्राप्त होने पर एक लिखित आवेदन थाने में दी गई। प्रथम दृष्टि आवेदन के अवलोकन पर पाये जाने पर आकाश जैन के विरुद्ध धारा 420 46768 471 120 बी का अपराध पंजीवद्व कर विवेचना की जा रही थी विवेचना के दौरान आरोपी आकाश जैन के आधार कार्ड और रजिस्ट्री में उल्लेख नाम पता रायपुरा निषाद पारा थाना डीडी नगर रायपुर जाने पर उक्त व्यक्ति के रहने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर निवास स्थान पंचनामा तैयार किया गया बाद क्रेता अनवर आलम के निवास स्थान जिला दुर्ग थाना सुपेला कृष्णा नगर जाकर वहां थाना सुपेला के पुलिस के सहयोग से आरोपी अनवर आलम को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना राखी लाकर पूछताछ किया गया पूछताछ में बताया कि मैं षड्यंत्र पूर्वक आम मुख्तियानामा आकाश जैन के नाम से तैयार कर , दिनांक 21 दिसंबर2023 को नया रायपुर स्थित पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराया ।रजिस्ट्री के गवाह मोहन जोशी, प्रदीप सिंह, व जमीन की वास्तविक खाता धारक कमलेश जैन सभी के आधार कार्ड के नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कुट रचित दस्तावेज बनाया।
इस संबंध में आधार सेवा केंद्र से जानकारी लेने पर सभी आधार कार्ड अन्य व्यक्ति के नाम का उपयोग करना पाया गया आरोपी द्वारा रजिस्ट्री दिनांक को 10-10 लाख का 20 चेक विक्रय अभिलेख में अपने आईसीआईसीआई बैंक के खाता से क्रेता को देना बताया गया। आरोपी के बैंक के खाता का डिटेल निकालने पर पाया गया कि उसके खाते में केवल 17 लाख ही थे जबकि उसने दो करोड़ का चेक विक्रेता को देना विक्रय अभिलेख में उल्लेख किया है। विवेचना के दौरान आरोपी अनवर आलम उर्फ चैधरी के द्वारा षड्यंत्र रचकर रजिस्ट्री में गलत नाम वाला आधार कार्ड का उपयोग कर सही दस्तावेज के रूप में उपयोग करना। व बैंक खाते में पर्याप्त राशि ना होने उसके बावजूद चेक के माध्यम से विक्रय अभिलेख में क्रेता को संपूर्ण राशि का भुगतान करना गलत पाए जाने व कुट रचित दस्तावेज बनाया जाकर धोखाधड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर 15 दिन के रिमांड पर माननीय न्यायालय रायपुर भेजा गया है। प्रकरण के प्रार्थी लखन किल्लेकर निवासी पेंशन बाडा द्वारा कमलेश जैन के नाम की ग्राम तंदुल में स्थित जमीन की देख रेख करता है वास्तविक भू स्वामि कमलेश जैन दिल्ली में रहती हैं।