राज्य शासन महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याताओं को नियम बनाते हुए 65 साल जब सुरक्षा प्रदान करें - महासंघ

राज्य शासन महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याताओं को नियम बनाते हुए 65 साल जब सुरक्षा प्रदान करें - महासंघ

रायपुर : छत्तीसगढ़ महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता महासंघ का कहना है कि हमने महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य में लंबी सेवा अवधि दिए हैं हमारा चयन भी राज्य शासन के नियम के अनुसार मेरिट लिस्ट के अनुसार हुआ है हमें हर 6 महीने के बाद निकाल दिए जाते हैं जो हमारे लिए मानसिक एवं आर्थिक तंगी के गर्त में डाल देते हैं हमें ना निकालते हुए वर्तमान वेतनमान पर 65 साल के लिए रखा जाए क्योंकि हम लंबी सेवा अवधि देने के बाद निकालने पर कहां जाएं यह विकराल समस्या खड़ी हो जाती है

हम महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता राज्य शासन से निवेदन करते हैं कि एक नियम बनाकर 65 साल की जॉब सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम अपने घर परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकें इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा निरंतर पत्र प्रेषित कर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार इस संबंध में निवेदन एवं भेंट कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे लिए 65 साल की जॉब सुरक्षा नहीं बन पाई है । माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द १६ जून माह में नियुक्ति देते हुए हमें 65 साल तक जॉब सिक्योरिटी प्रदान किया जाए।

यह निवेदन छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है हमें पूर्ण विश्वास है कि यह मांग राज्य शासन या मुख्यमंत्री जी जरूर पूर्ण करेंगे।