कांग्रेस ने की न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी से चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करने के आरोप में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है. अब कांग्रेस की ओर से उदयपुर की घटना से जोड़कर राहुल गांधी के बयान को पेश किए जाने को लेकर बुधवार को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी से आग्रह किया कि संबंधित चैनल एवं एंकर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस ने की न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी से चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करने के आरोप में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है. अब कांग्रेस की ओर से उदयपुर की घटना से जोड़कर राहुल गांधी के बयान को पेश किए जाने को लेकर बुधवार को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी से आग्रह किया कि संबंधित चैनल एवं एंकर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. प्राधिकरण के अध्यक्ष को लिखे पत्र में, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने जी न्यूज और उसके एंकर रोहित रंजन द्वारा प्रसारित 'अवैध, अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण' का मामला उठाया, जो 1 जुलाई को प्रसारित 'डीएनए' नामक उनके कार्यक्रम के दौरान था.

खेरा ने कहा कि जी न्यूज द्वारा प्रसारित विवादित समाचार ने झूठा और दुर्भावनापूर्ण रूप से यह बताने की कोशिश की थी कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्हैया लाल (उदयपुर में मारे गए दर्जी) के हत्यारों को 'बच्चा' कहकर सहानुभूति प्रदर्शित की. उन्होंने कहा कि यह काम करने का एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है. कांग्रेस नेता ने कहा कि ये टिप्पणियां अपने मूल और सही संदर्भ में, वायनाड में कांग्रेस के कार्यालय की बर्बरता को संदर्भित करती हैं और किसी भी तरह से उदयपुर में कन्हैया लाल की भयानक हत्या से जुड़ी नहीं थीं.

केवल ज़ी और उसके एंकर ने क्लिप को यह विकृत और दुर्भावनापूर्ण व्याख्या देने के लिए चुना. 4 जुलाई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि किसी अन्य समाचार एजेंसी, चैनल या अखबार ने ऐसी गलती नहीं की. खेरा ने कहा कि पार्टी और जनता द्वारा कई शिकायतों के बाद जी न्यूज ने समाचार प्रसारण को हटा दिया. हालांकि, समाचार चैनल और प्रसारण ने स्पष्ट रूप से (1) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995; (2) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994; (3) आचार संहिता और प्रसारण मानकों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. खेरा ने समाचार चैनल और एंकर के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई की मांग की.