38 वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त, लाखों रुपए जुर्माना भी लगाए गए
गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक यातायात नियमों का अवहेलना करने पर 40 आरोपी वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु भेजे गए प्रकरणों में से 38 चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किया गया है। ड्रायविंग लायसेंस निलंबन के 2 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। मोटरयान अधिनियम के तहत माह जनवरी से अक्टूबर 2024 तक 4959 विभिन्न प्रकरणों में 19 लाख 36 हजार 200 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है।इनमें बिना हेलमेट के 860 प्रकरणों में 4 लाख 30 हजार रूपए, बिना सीट बेल्ट के 352 प्रकरणों में 1 लाख 80 हजार रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 114 प्रकरणों में 34 हजार 300 रूपए, बिना लायसेंस के 72 प्रकरणों में 72 हजार 500 रूपए, अवैधानिक पार्किंग के 47 प्रकरणों में 9000 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 42 प्रकरणों में 85 हजार रूपए, वायु प्रदुषण जांच के 17 प्रकरणों में 9 हजार 800 रूपए, नाबालिक वाहन चालक के 13 प्रकरणों में 13000 रूपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 9 प्रकरणों में 9000 रूपए, पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक भार लादने के 9 प्रकरणों में 33 हजार 500 रूपए, नशे की हालत में वाहन चलाने के 8 प्रकरणों में 83000 रूपए, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के 3 प्रकरणों में 12 हजार 500 रूपए, भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 1 प्रकरण में 10000 रूपए और अन्य 3412 प्रकरणों में 9 लाख 54 हजार 600 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न के 809 प्रकरणों में 16 लाख 41 हजार रूपए फाईन किया गया है।