26 और 30 जनवरी को बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, आदेश जारी
गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम रायपुर के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लागू किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे।
इसके साथ ही मांस-मटन की दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। महापौर के निर्देशानुसार यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक आदेश का उल्लंघन करते हुए मांस-मटन की बिक्री करता पाया गया, तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी होटल संचालकों, ढाबा मालिकों और मांस विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेशों का पालन करें, ताकि गणतंत्र दिवस और गांधी निर्वाण दिवस की गरिमा बनी रहे तथा सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था कायम रह सके।