विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने की आरोपी के गिरफ्तारी की मांग

छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर मारपीट का आरोप है. इस केस में चंदू साहू पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज है. लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. जिसकी वजह से पीड़ित ने कई सवाल उठाए हैं.

विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने की आरोपी के गिरफ्तारी की मांग

खुज्जी विधानसभा की विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू का गाली-गलौज देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पूरे मामले में आज पीड़ित प्रार्थी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक विधायक पति की गिरफ्तारी नहीं हुई  है. प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज  होने के बावजूद भी विधायक पति चंदू साहू की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पीड़ित के साथ गाल-गलौज और जातिगत टिप्पणी

पीड़ित उईके छुरिया डिपो के पास कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का रेत लेकर जा रहा था. इस दौरान खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पतिचंदू साहू वहां पहुंचे और गाड़ी रोक कर पीड़ित से पूछताछ की. गाड़ी को कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का बताने पर उसके साथ बदतमीजी की. गाली-गलौज किया, साथ ही जातिगत टिप्पणी भी की.

एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

इसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी. पूरे मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई. रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है. जल्द से जल्द विधायक पति की गिरफ्तारी करने के बाद पीड़ित प्रार्थी ने कही है.

व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हुआ ऐसा

इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. मामले में कांग्रेसी नेता तरुण सिन्हा ने कहा कि मेरा ड्राइवर रायल्टी पर्ची के साथ रेत ला रहा था. व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस तरीके की हरकत की गई. बावजूद इसके ड्राइवर के साथ विधायक पति ने गाली-गलौज किया. इसमें राजनीति दबाव की भी बात सामने आ रही है. सामाजिक रुप से पीड़ित द्वारा बैठक कर पूरे मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर कराई गई है. सिन्हा ने कहा कि मैंने भी प्रशासन से मांग की है. छुरिया थाने और एसपी से भी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर पत्र सौंपा है.

अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी

गौर हो कि खुज्जी विधानसभा के विधायक पति पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. पीड़ित प्रार्थी से गाली-गलौज के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है लेकिन अब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है.