सुकमा : 6 साल की मासूम के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म, 15 दिनों में झकझोरने वाला दूसरा मामला
वहीं इस पूरे मामले को जानने के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है. छात्राओं के साथ इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं.
सुकमा जिला के एर्राबोर के पोटाकेबिन आवासीय परिसर में पहली कक्षा की 6 वर्षीय नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया हैं. मामला के प्रकाश में आने के बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले को लेकर जांच शुरू कर दिया गया हैं. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 09/23 धारा 456,363,376, क,ख 324 भादवि,4,5(ड़) 6 पोस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर,पीड़िता का मेडिकल मुलायजा करवाया गया है.
मामले के प्रकाश में आने के बाद सभी राजनीतिक दल व सर्व आदिवासी समाज घटना स्थल पहुंचे. राजनीतिक दलों व सर्व आदिवासी ने घटना क्रम को निंदनीय और मानवता को शर्मशार करना बताया हैं. इस दौरान सर्व आदिवासी समाज द्वारा एराबोर के सामुदायिक भवन में बैठक किया गया हैं. सर्व आदिवासी समाज ने बताया की मामले को लेकर बाकी बच्चो से पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी लिया गया जिसमे पोटाकेबिन अधीक्षिका का पूरे घटनाक्रम की की जानकारी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया. जो इस पूरे कृत्य पर अधीक्षिका की संलिप्तता स्पष्ट करता है. जिसको लेकर राजनीतिक दलों व सर्व आदिवासी समाज द्वारा अधीक्षिका के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही गईं है.
15 दिन के भीतर बच्चियों के साथ अनाचार का यह दूसरा मामला हैं. इससे पहले दोरनापाल में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. जिसके बाद एर्राबोर में हुआ यह दूसरा मामला है. जहां इस पुरे घटना क्रम ने राज्य भर को सकते में ला दिया. साथ ही वही सुकमा में जिला प्रशासन के कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिया है.
वहीं इस पूरे मामले को जानने के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है. छात्राओं के साथ इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं. जानकारी के मुताबिक बीते 15 दिनों में ये दूसरा मामला है.
एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि शनिवार रात्रि को जिले के एर्राबोर थाना अंतर्गत पोटाकेबिन में अध्यनरत नाबालिग छात्रा के साथ अज्ञात आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत प्राप्त हुई है. पोटाकेबिन अध्यक्ष की रिपोर्ट पर थाना एर्राबोर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 09/23 धारा 456, 363, 376 क, ख 324 भादवि, 4,5 (ड़) 6 पोस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है. साथ ही पीड़िता का मेडिकल मुलायजा करवाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित निराकरण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंटा गौरव मंडल की अध्यक्षता में पारुल खण्डेलवाल उप पुलिस अधीक्षक बाल अपराध अन्वेषण शाखा सहित 08 सदस्यीय समिति गठित की गई है, बाद अग्रिम वैधानिक कार्यवाई की जा रही है.