बिना तलाक के दूसरी विवाह अमान्य अवैधानिक। पोते से मिलने के लिए रो पड़ी। बालिक महिला अवैध संबंध से अधिकार नहीं पा सकती। -डॉ. किरणमयी नायक, अध्यक्ष छ.ग. महिला आयोग

आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा प्रदेश में 178वें एवं कोरबा में 5वीं सुनवाई की गई। आज महिला आयोग की कोरबा सुनवाई में कुल 16 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया एवं 04 प्रकरणों को रायपुर स्थानान्तरण किया गया।

बिना तलाक के दूसरी विवाह अमान्य अवैधानिक।  पोते से मिलने के लिए रो पड़ी।  बालिक महिला अवैध संबंध से अधिकार नहीं पा सकती।  -डॉ. किरणमयी नायक, अध्यक्ष छ.ग. महिला आयोग

       कोरबा/1 जून 2023/  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणोें पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 178 वीं और जिले स्तर की 5वीं जन सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित आज की जनसुनवाई में कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। 

        आज के सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि मृतक भाई ने अनावेदक पक्ष से उधार में कपड़ा लिया था जिसके बकाया राशि का अनावेदक गण अनावेदिका से पैसे मांग रहे है। अनावेदक ने बताया कि 15 से 20 साल पहले आवेदिका के भाई ने 385 रुपया नहीं दिया था अनावेदक द्वारा बताया कि छोटी सी राशि की मांग नहीं किया गया है। ऐसे दशा में प्रकरण को चलाये जाने का कोई मतलब नहीं है नस्ती बद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में दोनो पक्ष के बातों का सुना गया एक दूसरे के खिलाफ शिकायते एवं

दस्तावेजों को देखने में समय लगेगा दोनों पक्षों का समझाईस दिया गया। अपने-अपने

दस्तावेजो की तीन प्रति शपथपत्र तैयार करवा कर आयोग में जमा करायी जायें। आवेदिका के

प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखी जायेगी।

अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक 02 और 03 उपस्थित शेष अनावेदक अनुपस्थित आवेदिका ने बताया कि उनका पति दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया गया है जबकि आवेदिका से विधिवत् तलाक नहीं हुआ है। उनकी अनुपस्थिति होने पर थाना उरगा थाना दिपका के तहत नौकरी व निवास है दोनों थाना के माध्यम से अनावेदक को उपस्थित कराने के लिए थाना प्रभारी द्वारा पत्र प्रेषित की जायें। आवेदिका अपने पति का ऑफिस व घर का पता लिखकर जमा करें। इस प्रकरण में दूसरी लड़की के माता पिता एवं आवेदिका के सास, ससूर और पति का नाम दर्ज किया जाये एवं शेष अनावेदक गणों का नाम हटाया जायें अगली सुनवाई रायपुर में रखा जाये।
अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुउपस्थित अनावेदकगण उपस्थित अनावेदक ने बताया उसके बेटे की मृत्यु 19 फरवरी 2023 में हुई है और अनावेदिका उस समय नहीं थी केवल उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुई अनावेदक ने पहले ही घर को अपने बेटे के नाम पर कर दिया था जो कि मकान अनावेदिका ने अपने खुद की कमाई से बनाया था वर्तमान में वह बेटी के साथ नाकपुर में रहती है स्वास्थ्य खराब होने से बार-बार सुनवाई में आने में असमर्थ है वह केवल अपने पोते उम्र 14 वर्ष से कभी कभार मिलना चाहती है वह आवेदिका के सम्पत्ति से कोई रूची नहीं है। आवेदिका को टेलीफोन से सूचना दिये जाने पर सुनवाई में आने से मना कर दिया है। इस प्रकरण को आगामी सुनवाई रायपुर में नियत किया जाता है। 14 जून 2023 को रायपुर में सुनवाई हेतु प्रस्तावित है।

अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक अनुउपस्थित है अनावेदिका ने बताया कि अनावेदक ने उसका शारिरीक एवं आर्थिक शोषण किया है उसे धमकाने घर में भी आता है उसकी शिकायत पुलिस में की है उसक प्रकरण न्यायनय में दायर करना चाहती है इस कारण नस्तीबद्ध किया गया।