रायपुर जिले में भी धरना प्रदर्शन, रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश
रायपुर जिले में भी धरना, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसके पहले आज प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
रायपुर जिले में भी धरना, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसके पहले आज प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
मुंगेली जिले में धारा 144 लागू की गई है, सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। 200 लोगों की उपस्थिति पर अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर अजीत वसंत ने आदेश जारी किया है।
कोरोना संक्रमण के कारण बलौदाबाजार के बाद कांकेर जिले में धारा 144 लागू की गई है। यहां चल रहे वार्षिक मेले को प्रशासन ने बंद करा दिया है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 4 दिवसीय मेले को बंद करा दिया है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है।
आज बलौदाबाजार जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है, इसके साथ ही सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, यां 33% क्षमता के साथ होटल-रेस्टोरेंट संचालित होंगे। साथ ही
सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर में भी 33% क्षमता होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी किया है।
कोरिया जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है, यहां भी सभी धार्मिक, सामाजिक, रैली, जुलूस, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। होटल, रेस्टोंरेंट, सिनेमा आदि को एक तिहाई क्षमता से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।