कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर लगाई रोक
उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। सोमवार को तीन जजों की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए सशर्त जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पर रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में विरोध भी तेज हो गया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जमानत के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे न्याय के खिलाफ बताया।
प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां ने दोषी को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इतने गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है और इससे पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर फिलहाल रोक रहेगी और आगे की सुनवाई के बाद मामले में अगला फैसला लिया जाएगा।