रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की संपत्ति की जांच के लिए लगी याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है.
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के संपत्ति को लेकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली गई है. हाई कोर्ट ने रमन सिंह समेत अन्य को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है. विनोद तिवारी ने याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ जांच की मांग की थी . तिवारी ने उनकी संपत्ति को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में जो जानकारी दी है वो गलत है.
कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. मालूम हो कि कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की संपत्ति की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. तब डॉ रमन सिंह के अधिवक्ता ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा था. याचिका में अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट ने तय नहीं की थी लेकिन सोमवार को फिर कोर्ट ने मामले में सुनवाई की.
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाकर बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने 2008 , 2013 और 2018 के निर्वाचन में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा शपथपत्र में दिया था. उसमें उन्होंने अपनी सप्पति की पूरी जानकारी छिपाई है. इसके खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने EoW, ACB में कई बार शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नही हुई. इसी कारण से उन्होंने हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की.