पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए आदेश जारी, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सभी विभागों के विभागध्यक्षों को इस संबंध में पत्र भेज दिए गए हैं.
वित्त विभाग ने अंशदायी पेंशन व्यवस्था के तहत कटौती खत्म करने का भी आदेश जारी किया है. बता दें कि CM भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा की थी. उन्होंने 9 मार्च को बजटीय भाषण में इस संबंध में ऐलान किया था.
पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फायदा राज्य के 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने योजना शुरू करने से पहले एक अध्ययन दल राजस्थान भेजा था। इन अधिकारियों ने राजस्थान शासन के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक रिपोर्ट बनाई थी.
विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लम्बे समय से 01 नवंबर 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे।
वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार भविष्य निधि में 01 अप्रैल 2022 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 01 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है।
जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर यह राशि उसमे दर्शायी जाएगी।