कोविड 19 से बचाव की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए बिना कोई नहीं बन पाएगा पोलिंग एजेंट, सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य

सभी मतदान केंद्रों में मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य कर्मी

कोविड 19 से बचाव की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए बिना कोई नहीं बन पाएगा पोलिंग एजेंट, सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य

नगरीय निकाय चुनाव में कोविड-19 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने कहा कि बिना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए कोई भी व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। उन्होंने यह बात आज दुर्ग जिले में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी प्रत्याशी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि उनके सभी पोलिंग एजेंट को वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य रूप से लग गए हों। उन्हें वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि सभी 1035 मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। जिसके लिए आयोग द्वारा उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 नगर पालिकाओं के कुल 370 वार्डाे में आम निर्वाचन एवं 15 नगरीय निकायों के 15 वार्डों का उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा। इस बार शत प्रतिशत ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इस बार 1393 प्रत्याशी मैदान में होंगे। ज्ञातव्य है कि नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 3,87,530 पुरूष मतदाता, 3,90,843 महिला मतदाता, 47 अन्य मतदाता, कुल 7,78,420 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
इसी प्रकार उप निर्वाचन में 12689 पुरूष मतदाता, 13075 महिला मतदाता, 03 अन्य मतदाता, कुल 25767 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 1,000 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 35 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र के रूप में 18 प्रकार के दस्तावेज इस्तेमाल करने की अनुमति है।