छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याताओं के लिए नियम बनाएं - छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ
छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ की शासन एवं प्रशासन से एक ही मांग है कि महाविद्यालयों में शिक्षा की बागडोर संभाले हुए अतिथि व्याख्याताओ को अन्य राज्यों की तरह एक निश्चित मासिक वेतन निर्धारित कर 65 साल तक एक नियम बनाए क्योंकि हम सब आपके द्वारा अतिथि व्याख्याता चयन प्रक्रिया से एक नियम के तहत भिन्न-भिन्न महाविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं एवं इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा एक नियम बनाकर व्यवस्था करने की आदेश समय-समय पर दिए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन की मंशा स्पष्ट नहीं है और अभी तक हम अतिथि व्याख्याताओ के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए जो न्याय उचित नहीं है जबकि छत्तीसगढ़ के मातृत्व राज्य में यह नियम बना कर उचित व्यवस्था कर दिए गए हैं वर्तमान सरकार से छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ की और से विनम्र निवेदन है कि इस मांग को अतिशीघ्र नियम बनाकर हम अतिथि व्याख्याता को 65 साल की सेवा अवधि प्रदान किया जाए एवं यह भी ध्यान रखा जाए लोक सेवा आयोग से चयनित होकर सहायक अध्यापक की पोस्टिंग जहां पर अतिथि व्याख्याता काम कर रहे हैं उन उन जगहों पर ना किया जाए जिससे हम अपनी जीविकोपार्जन कर सकें यह निवेदन सरकार से बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता महासंघ से जुड़े हुए समस्त अतिथि व्याख्याता एवं पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।
हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी 65 साल की सेवा अवधि पर विचार करते हुए प्रदान करेंगे।