भिलाई इस्पात संयंत्र के इस अधिकारी को सश्रम कारावास की सजा
भिलाई। दुर्ग जिला न्यायालय में भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस में पदस्थ एजीएम ओमेन टेटे को तीन माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अपनी कार से टक्कर के बाद घायल युवक को अस्पताल में छोड़कर फरार होने पर सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी बसंत कुमार तालपुरी कालोनी में रहते हैं। विगत 5 मार्च 2023 को वे अपनी बाइक से किसी काम से बाजार गए थे। रात करीब 8 बजे अपने घर तालपुरी की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक होंडा सिटी कार सीजी 07 एमबी 4357 तेज रफ्तार में गलत दिशा से आई और बसंत कुमार को टक्कर मारते हुए कार नाली में घुस गई। इससे बाइक और कार दोनों नाली में फंस गए। आसपास मौजूद लोग दौड़ो और बसंद कुमार को नाली से बाहर निकाला।कार को भिलाई स्टील प्लांट के एजीएम ओमेन टेटे चला रहे थे। सूचना मिलते ही बसंत कुमार के घरवाले वहां पहुंचे। उन्होंने घायल हालत में उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के बाद ओमेन टेटे को भी सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया था। वहां वो कुछ देर तक बैठे रहे। इसके बाद जब पता चला कि बसंत को गंभीर चोटें आई है तो ओमेन टेटे वहां से भाग गए। रेलवे कर्मचारी बसंत कुमार का 6 माह तक इलाज चला। इसके बाद वो ठीक हो पाए। इस दौरान बसंत कुमार की पत्नी ने कार चालक ओमेन टेटे के विरुद्ध पद्मनाभपुर चौकी में मामला दर्ज कराया। दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत ने मामले की सुनवाई की। सारे चश्मदीद गवाहों तथा स्वयं घायल के बयान के बाद अदालत ने ओमेन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।