नशीली दवा बेचने वाले इस आरोपी को 15 साल जेल की सजा
रायपुर। NDPS स्पेशल कोर्ट ने नशे की गोली बेचने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश दिलेश कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने की।जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2023 में टिकरापारा पुलिस ने मठपुरैना सिमरन सिटी गेट के पास के मार्टिन सैमुअल उर्फ गोल्डी के पास से प्रतिबंध नशीली 2000 नग बरामद की थी। जिसका वजन 1000 ग्राम था। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कर NDPS की धारा के तहत FIR दर्ज की थी। पुलिस की ओर से 14 दिसंबर 2023 को कोर्ट में चालन पेश किया गया था। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1 साल के भीतर ही यह फैसला सुनाया है।