छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 29 अक्टूबर तक बढ़ी, जेल में कटेगी दिवाली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 29 अक्टूबर तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि चैतन्य बघेल की दिवाली अब जेल में ही बीतेगी। वे मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 जुलाई 2025 से जेल में हैं।ईओडब्ल्यू (EOW) ने इस मामले में पहले 13 अक्टूबर तक चार्जशीट पेश करने की बात कही थी, लेकिन तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने दो दिन का अतिरिक्त समय देते हुए 15 अक्टूबर तक चार्जशीट पेश करने का मौका दिया था, पर अब तक दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर EOW ने चैतन्य बघेल को रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर जांच एजेंसी आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ा सकती है। चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि आज बाकी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही थी, लेकिन दो दिन की अतिरिक्त रिमांड दी गई है। सभी आरोपियों का केस एक साथ चले, इसलिए कोर्ट ने अब 29 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है।