इस पूर्व विधायक को मिली 7 साल सश्रम कारावास की सजा, कोर्ट ने 34 वर्ष बाद सुनाया फैसला

इस पूर्व विधायक को मिली 7 साल सश्रम कारावास की सजा, कोर्ट ने 34 वर्ष बाद सुनाया फैसला

अंबेडकरनगर। जानलेवा हमले के मामले में पूर्व विधायक पवन पांडेय को दोषी पाए जाने पर 34 साल बाद 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए संबंधी आपराधिक प्रकरण) एवं अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।बता दें कि अरविंद कुमार सिंह 26 जून 1990 को अपनी कार से साथी अनिल सिंह के साथ अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में ओवरटेक कर कार सवार पांच लोगों ने अधाधुंध उनकी कार पर गोलियां चलाई। दोनों के शरीर में कई जगह छर्रे लगे। प्रार्थी अरविंद की शिकायत पर पूर्व विधायक पवन पांडेय व जगदम्बा सिंह के खिलाफ बसखारी थाने में अपराध दर्ज  किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। वहीं सत्र परीक्षण के दौरान जगदंबा सिंह की मौत हो गई।