Covid-19 के कारण अमेरिका ने वीजा नियमों में दी ढील, H-1B, L-1 VISA के लिए नहीं होगा इंटरव्यू

कोरोना संक्रमण के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका ने वर्किंग वीजा के लिए नियमों में ढील दी है. अब वीजा कैटेगरी H-1B, L-1 and O-1 के लिए पर्सनल इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा.

Covid-19 के कारण अमेरिका ने वीजा नियमों में दी ढील, H-1B, L-1 VISA के लिए नहीं होगा इंटरव्यू

 अमेरिका के वीजा (US Visa) के लिए फिलहाल इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका ने एच1बी (H-1B), एल-1 (L-1) और ओ-1(O-1) वीजा के लिए इंटरव्यू में फिलहाल छूट (interview waiver) दे दी है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन वर्किंग वीजा के लिए अब पर्सनल इंटरव्यू (visa interview) नहीं देना पड़ेगा. स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक कोरोना के कारण 2022 में इन वीजा को जारी करने में आसानी हो इसलिये ये कदम उठाए जा रहे हैं

इस घोषणा के बाद विदेश से आवेदन करने वाले H-1B, L-1 और O-1 वीजा के लिए आवेदकों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate) में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने की आवश्यकता नहीं होगी. आमतौर पर वीजा जारी होने से पहले अंतिम चरण में इस तरह के इंटरव्यू होते हैं. वीजा की जिन श्रेणियों में इस इंटरव्यू की छूट दी गई है उनके तहत अमेरिकी कंपनिया दूसरे देशों से प्रतिभाओं को आकर्षित करती हैं. अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Covid-19 in US) को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अधिकारियों को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है कि वो 31 दिसंबर, 2022 तक कुछ श्रेणियों में इंटरव्यू से राहत देंगे. इसमें एच-1B वीजा, एच -3 वीजा, एल वीजा, ओ वीजा शामिल हैं. बयान के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते वीजा प्रोसेसिंग क्षमता में कमी देखने को मिल रही है. वैश्विक यात्रा शुरू होने के बाद इस तरह के अस्थायी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वीजा के लिए लग रहा समय कम किया जा सके.

31 दिसंबर, 2022 तक इन वीजा श्रेणियों में ये छूट दी गई है: विशेषता व्यवसायों में व्यक्ति (H-1B वीजा) , प्रशिक्षु या विशेष शिक्षा आगंतुक (एच -3 वीजा), इंट्राकंपनी ट्रांसफरीज़ (एल वीजा), असाधारण क्षमता या उपलब्धि वाले व्यक्ति (ओ वीजा), एथलीट, कलाकार और मनोरंजनकर्ता (पी वीजा), और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में प्रतिभागी ( क्यू वीजा)

अमेरिका में नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये दो तरह के वीजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से युवाओं को नौकरी पर रखती है तो उन युवाओं को H1B वीजा की जरूरत पड़ती है. यानी ये उन लोगों को जारी किया जाता है जो नौकरी के लिए जा रहे हैं. ये वीजा एक तय वक्त के लिए जारी होता है लेकिन इसे समाप्त होने के बाद रिन्यू करवा सकते हैं. कुल मिलाकर अगर किसी देश का नागरिक अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहता है तो इसी वीजा के जरिये वो अमेरिकी कंपनी में काम कर पाते हैं. अमेरिकी कंपनियों में विदेशी पेशेवर युवाओं की अच्छी खासी डिमांड रहती है खासकर भारत और चीन से हर साल अमेरिकी कंपनियां बड़ी तादाद में युवाओं को वीजा देती हैं.

L1 वीजा किसी कंपनी में अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण यानि ट्रांसफर के लिए मिलता है. वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता नियुक्त करना चाहता है, उसे पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष के लिए सहायक कंपनी में काम करना चाहिए.